म्यूचुअल फंड (MF) इन दिनों सबसे लोकप्रिय विकल्प निवेशकों में से एक बन गया है। वास्तव में, बहुत सारे निवेशक जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों के बारे में लोग आशंकित रहते हैं । MF को सुरक्षित और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कुछ उपाय पेश किए हैं। जबकि कुछ नए नियम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गए और कुछ वर्ष 2021 में लागू हो जाने वाले हैं।
1) म्यूचुअल फंड में नया टूल रिस्क-ओ-मीटर (risk o meter SEBI)
बाजार नियामक SEBI ने उच्च जोखिम वाले म्यूचुअल फंड के साथ बेहतर निर्णय लेने के लिए निवेशकों के लिए अपने रिस्क-ओ-मीटर उपकरण पर ‘बहुत उच्च’ जोखिम की एक नई श्रेणी पेश की। मौजूदा रिस्क-ओ-मीटर ने म्यूचुअल फंड में शामिल जोखिमों को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें वास्तविक पोर्टफोलियो के बजाय फंड की श्रेणी के आधार पर जोखिम के स्तर को नापने की व्यवस्था थी।
नए रिस्क-ओ-मीटर में जोखिम की छह श्रेणियां हैं:
i) निम्न जोखिम (Low Risk)
ii) निम्न से मध्यम जोखिम
iii) मध्यम जोखिम (Moderate Risk)
iv) मध्यम उच्च जोखिम
v) उच्च जोखिम (High Risk)
vi) बहुत अधिक जोखिम
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एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को हर म्यूचुअल फंड स्कीम के रिस्क-ओ-मीटर का मासिक मूल्यांकन करना और अपनी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो के खुलासे के साथ-साथ AMFI की वेबसाइट पर भी प्रत्येक महीने के बंद होने के 10 दिनों के भीतर इसका खुलासा करना आवश्यक है।
– रिस्क-ओ-मीटर में किसी भी बदलाव को ई-मेल या SMS के जरिये स्कीम के सभी यूनिट होल्डर्स को सूचित किया जाएगा।
-AMC को हर साल के अंत में जोखिम-ओ-मीटर परिवर्तन का इतिहास प्रकाशित करना होगा।
-बचत राशि का मूल्यांकन ब्याज दर, क्रेडिट और लिक्विडिटी के आधार पर किया जाएगा।
– इक्विटी फंड का मूल्यांकन किया जाएगा मार्केट कैप, अस्थिरता और प्रभाव लागत (Impact cost) के आधार पर।
2) मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन
बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में मल्टी-कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए पोर्टफोलियो आवंटन नियमों को बदल दिया है। नए नियमों के अनुसार, मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड को कम से कम 75% इक्विटी में निवेश करना होगा। इसके अलावा, फंड को अपने पोर्टफोलियो का न्यूनतम 25 प्रतिशत लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करना होगा।
“सभी मौजूदा मल्टी-कैप फंड AMFI द्वारा शेयरों की अगली सूची प्रकाशित करने की तारीख से एक महीने के भीतर उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, अर्थात् जनवरी 2021” सेबी सर्कुलर 11 सितंबर के अनुसार। वर्तमान में, ऐसा कोई आवंटन प्रतिबंध नहीं है और फंड मैनेजर अपनी पसंद के अनुसार मार्केट कैप में निवेश कर सकते हैं।
3) म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन का नाम भी बदला जाना है
डिविडेंड (लाभांश) का तात्पर्य, कंपनी की कुछ आय को उसके शेयरधारकों को वितरित करना है। इसे विभिन्न रूपों में जारी किया जा सकता है, जैसे कि नकद भुगतान, स्टॉक या कोई अन्य रूप। 1 अप्रैल 2021 से म्यूचुअल फंड योजनाओं के सभी डिविडेंड ऑप्शन का नाम बदलकर income distribution cum capital withdrawal option होगा।
4) NAV कैलकुलेशन में परिवर्तन
म्यूचुअल फंड निवेशकों को उस दिन खरीद शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV – Net Asset Value) मिलेगा, जब उनका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) तक पहुंच जाता है, निवेश के अमाउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। “यह निर्णय लिया गया है कि म्यूचुअल फंड योजनाओं (लिक्विड और ओवरनाइट स्कीम को छोड़कर) की यूनिट्स की खरीद के संबंध में, उस दिन का क्लोजिंग नव ही सम्बंधित फंड के लिए मान्य होगा – सेबी सर्कुलर 11 सितंबर के अनुसार। यह नियम 1 जनवरी से लागू है।
5) अंतर-योजना अंतरण (इंटर स्कीम ट्रांसफर)
निवेशकों के लिए स्कीम की यूनिट्स के आवंटन के 3 व्यावसायिक दिनों (Business Day) के भीतर क्लोज-एंडेड फंड्स में इंटर-स्कीम ट्रांसफर (IST) किया जा सकता है। तीन व्यावसायिक दिनों के बाद, ऐसे हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह 1 जनवरी 2021 से लागू है। इंटर स्कीम ट्रांसफर में एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में डेब्ट पेपर (Debt Paper) को शिफ्ट करना शामिल होता है।
यह एक अनुवादित लेख है।अंग्रेजी में लिखा मूल पोस्ट आप यहां www.storypitch.in पढ़ सकते हैं।