ITR filing last date31 Dec संशोधित ITR के लिए अंतिम तिथि

पिछले महीने आयकर विभाग ने फिर से आकलन वर्ष (AY) 2020-21 या वित्तीय वर्ष (FY) 2019-20 के अलग-अलग करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख को 30 नवंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है

COVID-19-प्रेरित लॉकडाउन के मद्देनजर, इस वर्ष के लिए पहले से ही संशोधित या संशोधित ITR के लिए अंतिम तिथि इस वर्ष कई बार बढ़ाई जा चुकी है। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि आयकर विभाग ने करदाताओं के करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख को 30 नवंबर से बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है, रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2020 से बढाकर 31 जनवरी, 2021 तक स्थानांतरित कर दी गई है। हालाँकि इस वर्ष यह समयसीमा बढ़ाई गई है, परन्तु विशेषज्ञों ने सलाह दी कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम दिन तक इंतजार न करें।

यह एक्सटेंशन COVID-19 महामारी के इन तनावपूर्ण समय में करदाताओं को राहत देने के लिए दिया गया था, बल्कि साथ ही यह भी जमीनी सत्य है कि कर अधिकारियों को भी घर से ही काम करने के कारण सभी क्षेत्रों में वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करने के लिए भी समय सीमा बढ़ाया गया था। अब यह करदाता के फायदे के लिए है कि रिटर्न फाइलिंग को विस्तारित अवधि के अंतिम दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर रिटर्न दाखिल करने के अंतिम मिनट तक इंतजार करने से त्रुटियां हो सकती हैं।

क्या कारण हैं जो आपको 31 दिसंबर की समय सीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए:

ITR File not in hurry
अंतिम समय में हड़बड़ी से रिटर्न फाइल न करें

अंतिम मिनट की त्रुटियों से बचें
ITR फाइलिंग में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि विवरण बिलकुल सटीक हो। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेज, कर विवरण, ब्याज आय प्रमाण पत्र इत्यादि साथ रखें, जिससे उल्लेखित सभी विवरण सही हों ताकि त्रुटि होने की संभावना नगण्य हो। इसे ध्यान से अभी ही करने पर बाद में सुधार और संशोधन से बचे रहेंगे। अंतिम समय में हड़बड़ी से रिटर्न फाइल करने की अपेक्षा अभी आराम और ध्यान से फाइल करने पर त्रुटि होने की सम्भावना तुलनात्मक रूप से कम होगी।

देर से ब्याज भुगतान
करदाता जिनकी कर देय 1 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें अपना कर रिटर्न पहले ही दर्ज करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वे बीते हर महीने के आधार पर बढ़े हुए ब्याज भुगतान के अधीन होंगे। ITR फाइल करने में विफल रहने पर हर महीना १ प्रतिशत ब्याज देने के भागी होंगे

जल्द रिफंड प्रोसेसिंग  
यदि आपके पास कर का रिफंड बकाया है, तो भुगतान में देरी होगी क्योंकि कर विभाग आपके द्वारा रिटर्न दाखिल करने के बाद ही आपको रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेगा।
कर विभाग देर से रिटर्न के मामले में रिटर्न दाखिल करने की तारीख से रिफंड पर ब्याज का भुगतान करता है। इसलिए यदि आप विलंबित (बिलेटेड) रिटर्न दाखिल करने में देरी करते हैं, तो आप अपने कर रिफंड पर ब्याज भुगतान, यदि कोई हो, तो खो देंगे।

आगे नुकसान उठाते हैं
एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्त में आगे नुकसान उठाने का प्रावधान है। हालांकि, करदाता इसका लाभ तभी उठा सकते हैं, जब वे नियत तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करेंगे।
इसके अलावा, करदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करना भी एक निश्चित अवधि तक की अनुमति है। हालांकि, करदाताओं को इस मामले में जुर्माना देना आवश्यक है। आयकर अधिनियम के तहत सभी को रिटर्न दाखिल नहीं करना एक दंडनीय अपराध हो सकता है क्योंकि कर चोरी एक आपराधिक अपराध है।

लोन अप्रूवल में आसानी
जब कोई व्यक्ति वाहन, घर आदि के लिए किसी भी बैंक से लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कर रिटर्न की एक प्रति मांगती ही है। ITR दाखिल करने से ऐसे जरुरतमंद लोगों को लोन लेने में आसानी होगी।

आय और पता प्रमाण
यह भी महत्वपूर्ण है किआयकर रिटर्न का उपयोग आपकी आय और पते के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।

त्वरित वीजा प्रसंस्करण
अधिकांश दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को आपको वीजा आवेदन के समय पिछले कुछ वर्षों के लिए अपने कर रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

 

CBDT (Central Board of Direct Taxation) ने हाल ही में आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को अधिसूचित किया था। हालांकि, आयकर रिटर्न फाइलिंग केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो ITR 1, ITR 2 और ITR 4 को AY-21 के लिए दाखिल करना चाहते हैं।

 

By Vivek Sinha

IT Professional | Techno Consultant | Musician

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